नई दिल्ली: चारा घोटाला मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई कोर्ट के जज शिवपाल सिंह ने कहा कि लालू के लोगों ने उन्हें फोन किया था। हालांकि उन्होंने इसका विस्तृत ब्यौरा देने से इनकार कर दिया कि फोन करनेवाले लोग कौन थे और क्या कह रह थे। चारा घोटाले से जुड़े एवं देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मुकदमे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, आर के राणा, जगदीश शर्मा एवं तीन पूर्व आईएएस अधिकारियों समेत 16 दोषियों की सजा की अवधि पर अदालत ने फैसला कल तक के लिए स्थगित कर दिया है। एएनआई के मुताबिक जज शिवपाल सिंह ने लालू से कहा कि आपको लिए कई रिफेरेंस मुझे मिले लेकिन आप चिंता मत कीजिए मैं केवल कानून का पालन करूंगा।'
रांची की सीबीआई कोर्ट ने 23 दिसंबर को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद और 15 अन्य आरोपियों को देवघर कोषागार से निकासी के मामले में दोषी करार दिया था। लालू प्रसाद चारा घोटाले के पांच केस में से पहले केस में 2013 में दोषी करार दिए गए थे और उन्हें पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में आज दिन में ग्यारह बजे चारा घोटाले के इस मामले में दोषी करार दिये गये सभी 16 लोगों की सजा की अवधि पर बहस प्रारंभ होनी थी लेकिन अदालत ने कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद इसके लिए दोपहर बाद दो बजे का समय तय किया। इसके चलते सुरक्षा कारणों के मद्देनजर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को होतवार स्थित बिरसा मुंडा जेल से दोपहर पौने दो बजे सीबीआई अदालत में पेश किया गया।
लालू के साथ इस मामले के सभी 16 अभिुक्तों को अदालत में पेश किया गया जहां सभी की सजा की अवधि पर उनके वकीलों ने बहस की। बहरहाल, अदालत के वर्णक्रमानुसार अभियुक्तों की सजा पर बहस सुनने के फैसले के चलते लालू की सजा की अवधि पर बहस प्रारंभ नहीं हो सकी। उन्हें अदालत ने पौने तीन बजे के लगभग वापस न्यायिक हिरासत मे जेल भेजने के निर्देश दे दिये। इस मामले में सजा की अवधि पर अदालत ने फैसला कल तक के लिए स्थगित कर दिया है।