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आधार से पैन लिंक नहीं, तो अभी नहीं होंगे रद्द

अब खबर यह आ रही है कि यदि आप इन्हें अभी तक लिंक नही करवा पाए हैं, तो फिलहाल पैन रद्द नहीं होंगे। इसके लिेए आपके पास थोड़ा समय और है।..

India TV News Desk
Updated on: June 30, 2017 14:10 IST
pan and aadhar card- India TV Hindi
pan and aadhar card

नई दिल्ली: आधार और पैन लिंक करवाने की अंतिम तिथि आज है। यदि आप भी टैक्सपेयर हैं तो यह आपके लिए बेहद ज़रुरी है। आगर आज आप आधार और पैन लिंक नहीं करवातें हैं, तो कल से आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे। पहले कहा जा रहा था कि यदि अंतिम तिथि से पहले आप अपना आधार और परमानेंट अकाउंट नंबर लिंक नही करवातें हैं तो पैन रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि यदि आप इन्हें अभी तक लिंक नही करवा पाए हैं, तो फिलहाल पैन रद्द नहीं होंगे। इसके लिेए आपके पास थोड़ा समय और है। (आज आधी रात लागू होगा GST, विपक्ष का बहिष्कार, मशहूर हस्तियां होंगी शामिल)

जिन लोगों के पास आधार नहीं है वह इसके लिए अप्लाई कर सकतें हैं। ऐसे लोग आधार का एनरोलमेंट आईडी दिखा कर रिटर्न भर पाएंगे। सीबीडीसी को यह अधिकार दिए गए हैं कि यदि कोई आधार और पैन लिंक नहीं करवाता है तो वह उसका पैन रद्द कर सकते हैं। सीबीडीसी के एक उच्चाधिकारी का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल सीबीडीसी चाहता है कि इनको लिंक करने की एक समय सीमा तय हो। उस तारीख के गुजरने के बाद भी यदि लिंक न हो तो पैन को इनवैलिड घोषित कर दिया जाए. एक बार यदि पैन अवैध घोषित कर दिया गया तो लोगों को वित्‍तीय कामकाज में दिक्‍कतें आएंगी. जिनमें बैंकिग का कामकाज भी शामिल है।

सरकार ने कुछ समय पहले ही आदेश जारी किया था कि एक जुलाई से सभी करदाताओं को अपने आधार नंबर को पैन से जोड़ना अनिवार्य है। आयकर नियमों के अनुसार पैन के लिए आवेदन करते समय 12 अंक के बायोमेट्रिक या नामांकन आईडी को देना अनिवार्य कर दिया गया है। (DDA हाउसिंग स्कीम की शुरूआत आज से, यूं करें आवेदन )

राजस्व विभाग ने आयकर कानून के नियम 114 को संशोधित करते हुए कहा कि ये नियम एक जुलाई 2017 से लागू होंगे। यह नियम पैन के आवंटन के आवेदन से संबंधित है। कुल 207 करोड़ करदाता अपने आधार को पहले ही पैन से जोड़ चुके हैं। देश में पैन कार्डधारकों की संख्या 25 करोड़ है जबकि 111 करोड़ लोगों को आधार संख्या दी जा चुकी है।

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