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GMR को माल्या का सही पता उपलब्ध कराने का निर्देश

हैदराबाद: जीएमआर हवाईअड्डा, शमशाबाद को एक अदालत ने यहां बुधवार को निर्देश दिया कि वह 6 जून तक किंगफिशर एयरलाइंस के अध्यक्ष विजय माल्या का नया पता उपलब्ध कराए ताकि चेक बाउंस मामले में उन्हें

IANS
Updated on: May 25, 2016 16:05 IST
vijay mallya- India TV Hindi
vijay mallya

हैदराबाद: जीएमआर हवाईअड्डा, शमशाबाद को एक अदालत ने यहां बुधवार को निर्देश दिया कि वह 6 जून तक किंगफिशर एयरलाइंस के अध्यक्ष विजय माल्या का नया पता उपलब्ध कराए ताकि चेक बाउंस मामले में उन्हें सम्मन भेजा जा सके। तीसरी विशेष मजिस्ट्रेट अदालत बुधवार को इस मामले में फैसला देने वाली थी, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस से अदालत को यह लिखित जवाब मिला कि माल्या का मुंबई स्थित आवास भारतीय स्टेट बैंक ने कुर्क कर लिया है और इसलिए सम्मन इस टिप्पणी के साथ लौट आया  'उक्त व्यक्ति इस पते पर उपलब्ध नहीं है।'

न्यायाधीश ने इसके बाद जीएमआर को माल्या का नया पता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और मामले को 6 जून तक के लिए मुल्तवी कर दिया। अदालत की सुनवाई तीन महीने पहले पूरी हो चुकी है, लेकिन फैसला इस आधार पर नहीं दिया गया है कि माल्या अदालत में उपस्थित नहीं हुए हैं।

माल्या पर आरोप है कि उन्होंने हवाईअड्डे के उपयोग का शुल्क नहीं चुकाया है और उनके द्वारा जारी किया गया चेक उनके खाते में समुचित राशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया। किंगफिशर ने करीब 12 करोड़ रुपये बकाए के आंशिक निपटारे के लिए 50-50 लाख रुपये के दो चेक जारी किए थे।

जीएमआर ने निगोशिएबल इंस्ट्रमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत मुकदमा दाखिल किया है, जिसमें माल्या को दो साल तक जेल की सजा हो सकती है। कथित तौर पर जीएमआर फैसले के लिए ऊपरी अदालत में जाना चाहती है, क्योंकि सुनवाई पूरी हो चुकी है और माल्या तथा किंगफिशर प्रबंधन के विरुद्ध आरोप साबित हो चुका है। जीएमआर के वकील अशोक रेड्डी ने अदालत से एक्स पार्टी आदेश देने की भी गुहार लगाई है, जिसका प्रावधान आपराधिक प्रक्रिया संहिता में है।

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