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गुलाम नबी आजाद को सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ घाटी जाने की अनुमति मिली

वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को घाटी जाने की अनुमति मिल गई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम नबी आजाद को यह अनुमति शर्तों के साथ दी है

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : September 16, 2019 12:06 IST
Ghulam Nabi Azad allowed to visit Vally with some conditions from Supreme Court
Image Source : PTI Ghulam Nabi Azad allowed to visit Vally with some conditions from Supreme Court

नई दिल्ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को घाटी जाने की अनुमति मिल गई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम नबी आजाद को यह अनुमति शर्तों के साथ दी है। घाटी में अपनी यात्रा के दौरान गुलाम नबी आजाद न तो कोई  भाषण दे सकेंगे और न ही किसी जनसभा का आयोजन कर सकेंगे। इसी शर्त पर उन्हें घाटी में श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग तथा जम्मू जाने की अनुमती दी गई है।

गुलाम नबी आजाद की याचिका पर फैसला देते हुए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा ‘‘वह (गुलाम नबी आजाद) न कोई भाषण देंगे, न ही किसी जनसभा का आयोजन करेंगे, जैसा की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने व्यक्तव्य में यह कहा भी है।’’

गुलाम नबी आजाद ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने 3 बार जम्मू-कश्मीर जाने का प्रयास किया लेकिन मुझे अपने राज्य में जाने नहीं दिया गया, एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया। उन्होंने कहा था कि वे वहां कोई रैली नहीं करना चाहते, सिर्फ वहां के लोगों से जाकर मिलना चाहते हैं, उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर के एक पूर्व मुख्यमंत्री को वहां जाने नहीं दिया जा रहा।

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