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गया: आदित्य सचदेव मर्डर केस में दोषी रॉकी यादव समेत 3 को उम्रकैद, बिंदी यादव को 5 साल की सजा

आदित्य सचदेवा मर्डर केस में दोषी रॉकी यादव समेत तीन दोषियों को गया की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि रॉकी यादव के पिता बिंदी यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: September 06, 2017 17:24 IST
Rocky yadav- India TV Hindi
Rocky yadav

गया: आदित्य सचदेवा मर्डर केस में दोषी रॉकी यादव समेत तीन दोषियों को गया की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि रॉकी यादव के पिता बिंदी यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बिहार के चर्चित रोडरेज मामले में 19 वर्षीय छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के आरोप में 31 अगस्त को गया की एक अदालत ने जनता दल (यू) की पूर्व विधान पार्षद (MLC) मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव सहित चार आरोपियों को दोषी करार दिया था।

गया व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सच्चिदानंद प्रसाद सिंह दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने रॉकी के अलावा उसके भाई राजीव उर्फ टेनी यादव और जेडीयू से निलंबित पूर्व एमएलसी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार को भी हत्या का दोषी करार दिया।

गया शहर में सात मई, 2016 को 12वीं का छात्र आदित्य सचदेवा अपने दोस्तों के साथ अपनी कार से घर लौट रहा था, रास्ते में पीछे से आ रही जेडीयू की MLC मनोरमा देवी के बेटे की कार को साइड न देने पर MLC के बेटे रॉकी ने ओवरटेक कर आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

 

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