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विजय माल्या की सुप्रीम कोर्ट से गुहार, संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया पर लगे रोक

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 जुलाई को माल्या की संपत्तियां कुर्क करने को लेकर स्पेशल कोर्ट में जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : July 28, 2019 8:12 IST
Fugitive Vijay Mallya moves Supreme Court against confiscation of properties | AP File
Fugitive Vijay Mallya moves Supreme Court against confiscation of properties | AP File

नई दिल्ली: संकटों में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। भारतीय बैंकों से 9 हजार करोड़ रुपये लेकर फरार शराब कारोबारी ने कोर्ट से उनकी और उनके परिजनों की मालिकाना संपत्तियों को कुर्क करने पर रोक लगाने की मांग की है। माल्या ने अपनी याचिका में कहा कि कथित अनियमितताओं के मामलों का सामना कर रहे किंगफिशर एयरलाइंस की संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियां कुर्क नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब इस मामले पर सुनवाई सोमवार 29 जुलाई को होगी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगाने से किया था इनकार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 जुलाई को माल्या की संपत्तियां कुर्क करने को लेकर स्पेशल कोर्ट में जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत की खंडपीठ ने पिछले महीने माल्या द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया था जिसमें धन शोधन रोकथाम कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के सामने लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने की गुजारिश की थी। 63 वर्षीय माल्या ने 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने में विफल रहने पर मार्च 2016 में देश छोड़ दिया था।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने के बाद शुरू हुई कुर्की
इसी साल 5 जनवरी को विशेष PMLA कोर्ट ने माल्या को भगोड़ आर्थिक अपराधी घोषित किया था। उसके बाद अदालत ने माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की थी। माल्या ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करते हुए भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून की वैधता को चुनौती दी थी और अभी यह मामला कोर्ट में लंबित है। आपको बता दें कि माल्या इस समय ब्रिटेन में प्रत्यर्पण की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं।

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