रांची: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के अनुसार झारखंड में दीपावली के दिन रात आठ से दस बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद् के सदस्य सचिव राजीव लोचन बख्शी ने इस सिलसिले में आज जारी आदेश में कहा कि झारखंड के सभी जिलों में दीपावली के दिन रात आठ बजे से दस बजे तक ही लोगों को पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
आदेश में कहा गया है कि राजधानी रांची समेत रामगढ़, बोकारो, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवां, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहिबगंज के शहरी क्षेत्रों में मध्यम स्तर का प्रदूषण होने के चलते इन सभी जिलों में ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे और इन्हें दीपावली के दिन रात में सिर्फ आठ बजे से दस बजे तक दो घंटे ही चलाया जा सकेगा।
आदेश में कहा गया है कि अन्य सभी जिलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 125 डेसिबल तक ध्वनि के पटाखे दीपावली के दिन रात में आठ बजे से दस बजे तक चलाए जा सकेंगे। इसमें कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत तथा वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में दीपावली के बाद छठ, क्रिसमस एवं नए वर्ष के मौके पर भी सिर्फ दो घंटे ही पटाखे चलाने की छूट दी गयी है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि दीपावली एवं गुरु पर्व पर रात आठ बजे से रात 10 बजे तक, छठ पर सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक तथा क्रिसमस एवं नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11.55 से मध्य रात्रि 12.30 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। एनजीटी ने पिछले दिनों इस आशय का आदेश जारी किया था तथा सभी राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अपने यहां इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा था।