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एनसीपीसीआर ने राहुल के इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर फेसबुक के अधिकारियों को तलब किया

गत चार अगस्त को एनसीपीसीआर ने ट्विटर से इसी मामले में राहुल गांधी के अकाउंट को लेकर कार्रवाई करने के लिए कहा था। इसके बाद ट्विटर ने कांग्रेस नेता का अकाउंट बंद (लॉक) कर दिया था, हालांकि शनिवार को उनका अकाउंट बहाल (अनलॉक) हो गया। 

Written by: Bhasha
Published on: August 14, 2021 12:23 IST
 Facebook officials summoned by NCPCR over Rahul Gandhi's Instagram post राहुल फेसबुक एनसीपीसीआर ने - India TV Hindi
Image Source : PTI  एनसीपीसीआर ने राहुल के इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर फेसबुक के अधिकारियों को तलब किया

नई दिल्ली. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने दिल्ली में कथित दुष्कर्म की पीड़िता बच्ची के माता-पिता से जुड़ा एक वीडियो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए जाने को लेकर दिए गये नोटिस पर जवाब नहीं मिलने के बाद फेसबुक के अधिकारियों को मंगलवार को तलब किया है। इंस्टाग्राम फेसबुक के स्वामित्व वाली इकाई है। एनसीपीसीआर ने फेसबुक को पहले दिये नोटिस के बाद आगे कदम उठाते हुए इस सोशल नेटवर्किंग मंच के अधिकारियों को तलब किया है। आयोग ने पत्र में कहा, ‘‘आप (फेसबुक) की ओर से कोई जवाब/कार्रवाई रिपोर्ट नहीं मिली है।’’

उसने फेसबुक के अधिकारियों से कहा है कि वे मंगलवार शाम पांच बजे उसके जनपथ स्थित कार्यालय में पहुंचकर या फिर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उसके समक्ष उपस्थित हों। इससे पहले एनसीपीसीआर ने शुक्रवार को फेसबुक से कहा था कि वह दिल्ली में कथित दुष्कर्म की पीड़िता नौ साल की बच्ची के माता-पिता की तस्वीर पोस्ट करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के खिलाफ कार्रवाई करे।

गत चार अगस्त को एनसीपीसीआर ने ट्विटर से इसी मामले में राहुल गांधी के अकाउंट को लेकर कार्रवाई करने के लिए कहा था। इसके बाद ट्विटर ने कांग्रेस नेता का अकाउंट बंद (लॉक) कर दिया था, हालांकि शनिवार को उनका अकाउंट बहाल (अनलॉक) हो गया। फेसबुक को पत्र लिखकर एनसीपीसीआर ने कहा था कि उसने राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया हुआ एक वीडियो देखा है जिसमें बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर होती है।

उसके मुताबिक, इस वीडियो में बच्ची के पिता और माता का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जो कानून का उल्लंघन है।

आयोग ने फेसबुक से यह भी कहा था कि राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को लेकर वह उचित कार्रवाई करे क्योंकि जो वीडियो डाला गया है वह किशोर न्याय कानून, 2015 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन है। उसने फेसबुक को निर्देशित किया था कि इस वीडियो को इंस्टाग्राम से हटाया जाए। एनसीपीसीआर का कहना है कि बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर करने से किशोर न्याय कानून की धारा 74, पॉक्सो कानून की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए का उल्लंघन हुआ है। राहुल गांधी ने हाल ही में बच्ची के माता-पिता की तस्वीर साझा की थी और परिवार के लिए न्याय की मांग में साथ खड़े रहने का ऐलान किया था। 

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