नई दिल्ली: दिवाली पर पटाखे छोड़े जाने से राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति अत्यधिक गंभीर होने के मद्देनजर दिल्ली में बृहस्पतिवार रात 11 बजे से तीन दिनों तक माल ढुलाई करने वाले भारी एवं मध्यम श्रेणी के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने प्रतिबंध के सिलसिले में एक अधिसूचना जारी की है। इसने निजी डीजल वाहन मालिकों से इस अवधि के दौरान वाहनों का इस्तेमाल करने से बचने की अपील की है।
परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त के. के. दहिया ने कहा कि अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली में माल ढुलाई के भारी एवं मध्यम श्रेणी के वाहनों का प्रवेश आठ नवंबर रात 11 बजे से 11 नवंबर रात ग्यारह बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा, ‘‘पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एजेंसी के निर्देश पर अधिसूचना जारी की गई है तथा यातायात पुलिस और नगर निगमों को प्रतिबंध लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है।’’
हालांकि दहिया ने कहा कि सब्जियां, फल, अनाज, दूध, अंडे, बर्फ आदि ढोने वाले वाहन और पेट्रोलियम उत्पाद ढोने वाले टैंकरों को छूट दी जाएगी। संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) आलोक कुमार ने कहा कि प्रतिबंध को लागू करने के लिए दिल्ली के सभी प्रवेश द्वारों पर पुलिस कर्मियों की पर्याप्त तैनाती की गई है। कुमार ने कहा कि अन्य गंतव्यों के लिए जाने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की बजाय पूर्वी पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से होकर गुजरने का सुझाव दिया जा रहा है।