नई दिल्ली. देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। आयोग ने 2 मई के दिन आने वाले चुनाव नतीजों के बाद जीत का जश्न मनाने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग द्वारा परिणाम जारी किए जाने के बाद, जीते हुए उम्मीदवार के साथ विजय जुलूस में सिर्फ 2 लोग शामिल हो सकते हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडू के चुनाव नतीजें 2 मई को घोषित होंगे इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनावों के नतीजे भी इसी दिन आने हैं। नतीजों के बाद जीत के जश्न में भीड़ न जुटे इसको लेकर चुनाव आयोग ने जीत के जश्न पर रोक लगा दी है।
कल मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार
कल मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जबरदस्त फटकार लगाई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनावी रैलियों में सियासी पार्टियों की तरफ से कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने पर चुनाव आयोग की खिंचाई की है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि मौजूदा हालात के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग ही जिम्मेदार है। इतना ही नहीं चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को काउंटिंग डे यानी 2 मई के लिए कोविड प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो काउंटिंग पर फौरन रोक लगा दी जाएगी। कोरोना विस्फोट पर हाईकोर्ट के गुस्से को इस बात से भी समझा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ने ये तक कह दिया कि जब चुनावी रैलियां हो रही थीं तो क्या चुनाव आयोग किसी दूसरे ग्रह पर था।