नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता (एक्जिक्यूटिव इंजीनियर) सुरेंद्र कुमार चंद्रा और उनके परिवार के सदस्यों की 1.72 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुर्क किया है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति में बैंक बैलेंस के साथ ही बिलासपुर और जांजगीर चंपा जिले में कृषि भूमि, भूखंड (प्लॉट) और घर शामिल हैं।
ईडी ने एसीबी, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी और उसके बाद दायर आरोप पत्र के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है, जिसमें चंद्रा द्वारा अर्जित 1.72 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा किया गया है।
अधिकारी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला है कि ज्यादातर अचल संपत्ति चंद्रा और उनकी पत्नी के नाम पर खरीदी गई थी।अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान, यह पाया गया कि चंद्रा और उनकी पत्नी द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की एक योजना के तहत घर के पंजीकरण के लिए अवैध रूप से अर्जित नकदी का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि बाद में यह पंजीकरण रद्द कर दिया गया और राशि जमा बैंक खाते में वापस कर दी गई थी, जिसे आगे अन्य संपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग किया गया था।