Saturday, November 02, 2024
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धोखाधड़ी के मामले में ED का एक्शन, अर्बुदा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी की 17.05 करोड़ की संपत्ति अटैच

धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी अर्बुदा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की 17.05 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच (संलग्न) किया है।

Reported by: Atul Bhatia @atul_bhatia1
Published on: September 14, 2019 13:13 IST
धोखाधड़ी के मामले में ED का एक्शन- India TV Hindi
धोखाधड़ी के मामले में ED का एक्शन

नई दिल्ली: धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी अर्बुदा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की 17.05 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच (संलग्न) किया है। संलग्न संपत्तियों में माउंट आबू में एक होटल जिसका नाम अबू ग्रांड है, फार्म हाउस, निर्माणाधीन अचल संपत्ति परियोजनाएं और राजस्थान की आवासीय संपत्तियां शामिल हैं, जो माउंट आबू के राकेश कुमार अग्रवाल उर्फ बॉबी के स्वामित्व में हैं।

ED ने अर्बुदा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (ACCSL) और इसके प्रबंध निदेशक राकेश कुमार अग्रवाल उर्फ बॉबी तथा अन्यों के खिलाफ गुजरात में पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत जांच शुरू की थी। आरोप है कि अर्बुदा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और इसके प्रबंध निदेशक राकेश कुमार अग्रवाल उर्फ बॉबी तथा अन्यों ने उच्च रिटर्न का वादा करके क्रेडिट सोसाइटी की विभिन्न योजनाओं में पैसा जमा करने के लिए निवेशकों को लालच दिया।

निर्दोष लोगों से धन एकत्र किया गया, जिसे बाद में आस्था रियल एस्टेट, अन्य व्यवसायों, विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद और निर्माण के लिए इस्तेमाल कर गबन कर लिया गया। पीएमएलए जांच में पता चला है कि राकेश कुमार अग्रवाल उर्फ बॉबी ने उक्त संस्थाओं में फर्जी ऋण खातों के बहाने एसीसीएसएल और अपनी क्रेडिट सोसाइटी से पैसे लिए और अन्य व्यवसायों में उसका इस्तेमाल किया।

अब तक ईडी ने 17.05 करोड़ रुपये की कुल 34 अचल संपत्तियों का पता लगाया है, जिन्हें PMLA के प्रावधानों के तहत संलग्न कर लिया गया है।

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