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दुर्गा पूजा आयोजन के लिए इस राज्य ने जारी किए दिशानिर्देश, जानिए क्या हैं नियम

नागालैंड सरकार ने आगामी दुर्गा पूजा के मौके पर आयोजनों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर केवल मंदिरों में दुर्गा पूजा पंडाल लगाने की अनुमति दी गई है।

Written by: Bhasha
Published : October 09, 2020 14:57 IST
दुर्गा पूजा आयोजन के लिए इस राज्य ने जारी किए दिशानिर्देश, जानिए क्या हैं नियम
Image Source : PTI/FILE दुर्गा पूजा आयोजन के लिए इस राज्य ने जारी किए दिशानिर्देश, जानिए क्या हैं नियम

कोहिमा: नागालैंड सरकार ने आगामी दुर्गा पूजा के मौके पर आयोजनों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर केवल मंदिरों में दुर्गा पूजा पंडाल लगाने की अनुमति दी गई है। मंदिरों से बाहर कहीं भी पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी।

गृह विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

गृह विभाग में प्रधान सचिव आर रामकृष्णन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि दुर्गा पूजा पंडालों में आमतौर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, ऐसे में नियमों को लागू करना और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उचित कदम उठाना जरूरी है। 

सिर्फ मंदिरों में ही लगेंगे पंडाल

दिशा-निर्देशों में कहा गया कि दुर्गा पूजा पंडाल केवल मंदिरों में ही लगाने की इजाजत होगी, इन्हें किसी सड़क पर नहीं लगाया जा सकेगा। इसमें यह भी कहा गया कि पंडालों के निकट कोई स्टॉल नहीं लगाए जाएंगे। बता दें कि चार दिवसीय दुर्गा पूजा का आयोजन 23 से 26 अक्टूबर तक होगा। 

पंडाल में 30 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं

इनमें यह भी कहा गया कि पूजा पंडालों में आयोजक और पुजारियों समेत एक बार में 30 से अधिक लोगों को एकत्रित होने की इजाजत नहीं होगी। पंडालों में मास्क पहने बिना या चेहरा ढके बगैर प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। 

सैनिटाइजेशन की व्यवस्था जरूरी

इसमें आयोजकों से हाथ धोने और पंडाल में प्रवेश से पहले सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने को कहा गया है। दिशा-निर्देशों में थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करने को भी कहा गया है।

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