नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण हेतु दिए जाने वाले दान को आयकर मुक्त बनाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में इसके संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना में कहा गया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र को दिए जाने वाले प्रत्येक दान पर आयकर छूट प्रदान की जाएगी। वहीं लॉकडाउन की वजह से बंद हुआ मंदिर निर्माण का कार्य एक बार फिर शुरू हो गया है।
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा 8 मई, 2020 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80स की उपधारा (2) के उपवाक्य (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्दवारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र (पैन संख्या: AAZTS6197B) को उक्त धारा के प्रयोजन के लिए वित्त वर्ष 2020-21, जो कि निर्धारण वर्ष 2021-2022 के लिए प्रासंगिक है, से ऐतिहासिक महत्व के स्थान एवं एक सार्वजनिक पूजा के प्रसिद्ध स्थान के रूप में अधिसूचित करती है।
फिर शुरू हुआ मंदिर निर्माण कार्य
कोरोना वायरस को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से अयोध्या में बंद हुआ मंदिर निर्माण का कार्य एक बार फिर से शुरू हो गया है। योगी सरकार द्वारा लॉकडाउन के तीसरे चरण में निर्माण कार्यों में छूट देने के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य चालू किया गया है। निर्माण स्थल पर पुराने ढांचे को हटाने का काम चल रहा है। अस्थाई मंदिर के पास लगी लोहे की जालियों और रेलिंग को हटाया जा रहा है। गुरुवार को सीआरपीएफ कैम्प को भी यहां से हटा दिया गया है। निर्माण स्थल पर समतली करण का काम शुरू हो गया है।
केंद्र सरकार ने 15 अप्रैल को लॉकडाउन से कुछ छूट देते हुए सड़क, सिंचाई और विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के लिए कार्य करने की छूट प्रदान की थी, जहां श्रमिक उपलब्ध हैं और जहां मजदूरों को बाहर से लाने की जरूरत न हो।
मंदिर निर्माण का पहला चरण 25 मार्च को शुरू हुआ था, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जाकर उन्होंने संतों के साथ प्राण-प्रतिष्ठा अनुष्ठान में भाग लिया था। इसके बाद उन्होंने पूरे अयोध्या शहर की परिक्रमा भी की थी। नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले 2 मार्च को मुख्यमंत्री ने राम लला की मूर्ति को टेंट से निकालकर अस्थाई मंदिर में भी स्थापित करने की प्रक्रिया में भाग लिया था।