पहले लर्निंग फिर परमानेंट
अगर आप हाल ही में 18 बरस के हुए हैं तो पहले आपका लर्निंग लाइसेंस बनेगा। इसके लिए आप अपने क्षेत्र के जोनल ऑफिस से मुफ्त में फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस पर कुछ दिन गाड़ी चलाने के बाद ही आप परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए आपको जरूरी औपचारिकताएं निभानी पड़ती है। आपको अपने जोनल ऑफिस से फॉर्म नंबर 4 लेकर भरने होता है और यह भी मुफ्त में मिलता है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप www.transtransport.delhi.govt.nic.in पर जाकर permanent driving licence ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यह बेहद आसान प्रक्रिया है।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन
अगर आप दिल्ली के बाशिंदे हैं तो आपको दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की साइट पर जाना होगा। आपको www.transport.delhigovt.nic.in पर जाकर Driving Licence पर क्लिक करना होगा। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको Learner Licence ऑप्शन पर ही क्लिक करना होगा।
लाइसेंस के लिए भी देना होता है टेस्ट
लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भी आपको जोनल ऑफिस में एक परीक्षा से गुजरना होता है। इस परीक्षा के दौरान आपके 10 आब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं और आपको इनका सही सही जवाब देना होता है। हां आपके लिए सहूलियत यह होती है कि आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से किसी एक भाषा में इस परीक्षा को दे सकते हैं। इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको कम से कम 6 सवालों के सही सही जवाब देने ही होते हैं।
घर आ जाता है आपका लाइसेंस
लाइसेंस आवेदन के बाद इसको भेजे जाने जाने के संबंध में भी कई नियम होते हैं। अगर आपने फॉर्म भरकर जमा किया है और अपने फॉर्म के साथ एक डॉक लिफाफा भी नत्थी किया है तो आपके पते पर डॉक के जरिए लाइसेंस पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से आपके घर लाइसेंस नहीं पहुंच पाता है तो आप इसे एसडीएम कार्यालय जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तय समय से पहले लाइसेंस डॉक द्वारा पहुंचा दिया जाता है लेकिन अगर फिर भी इसमें एक माह से ऊपर की देरी हो जाती है तो आप एसडीएम से इसकी शिकायत भी कर सकते हैं।