नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कई बार दिए गए निर्देशों के बावजूद दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में घरों में आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता पर आकड़ा नहीं सौंपने के लिए नगर निकायों की खिंचाई की है।
अधिकारियों के रूख पर नाराजगी जाहिर करते हुए एनजीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति यू डी साल्वी की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के सीईओ, दिल्ली कैंट बोर्ड के सीईओ, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) के अध्यक्ष और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के आयुक्त को 31 जनवरी को तलब किया।
पीठ ने कहा, ‘‘यह बताया गया है कि संगठनों डीजेबी, एनडीएमसी, दिल्ली कैंट बोर्ड और सीजीडब्ल्यूए को आवश्यक आकड़ा उपलब्ध कराना था और आकडे को अब तक न तो इकट्टा किया गया और न ही उनका विश्लेषण किया गया।’’
पीठ ने कहा, ‘‘डीजेबी के सीईओ, दिल्ली कैंट बोर्ड के सीईओ, सीजीडब्ल्यूए के अध्यक्ष और एनडीएमसी के आयुक्त को सुनवाई की अगली तिथि 31 जनवरी को न्यायाधिकरण के समक्ष पेश होना होगा।’’ सुनवाई के दौरान एनजीटी को सूचित किया गया कि इस मामले पर न्यायाधिकरण के 10 दिसम्बर, 2015 को दिये गये निर्णय के अनुसरण में दो बैठकें आयोजित की गई।