चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के संकट के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों पर हिंसा के मामले में कार्रवाई करने के लिए केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश को लागू करने के मकसद से बृहस्पतिवार को डीआईजी स्तर के एक अधिकारी को राज्य का नोडल अधिकारी नियुक्त किया। यहां जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि सभी पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश के कार्यान्वयन के लिए जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
एक अधिकारी ने बताया कि जिला नोडल अधिकारियों को नियमित रूप से राज्य नोडल अधिकारी को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है जो पुलिस महानिदेशक से परामर्श करके कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के गृह विभाग को सौपेगा। महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया गया है जिसमें कोविड-19 से निपट रहे स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा के कृत्य को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाया गया है। उसमें स्वास्थ्य कर्मियों के चोटिल होने और संपत्ति को नुकसान पहुंचने या उसके नष्ट होने पर मुआवजा का भी प्रावधान है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को अध्यादेश को अपनी मंजूरी दे दी थी। हरियाणा सरकार ने प्रशासन से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जिला इकाइयों समेत चिकित्सक बिरादरी से व्यापक रूप से प्रचार करने को कहा है ताकि उनके बीच सुरक्षा एवं विश्वास की भावना पैदा हो। हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्द्धन ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।