मुंबई: धनशोधन के आरोपी विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के पास आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है, इसके बावजूद भारत में उसके बैंक खातों में 49 करोड़ रूपये का अंतरण हुआ है। ईडी ने विशेष अदालत में नाइक के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र में यह दावा किया है।
न्यायाधीश एम एस आजमी ने बुधवार को नाइक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा धन शोधन कानून रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत दाखिल आरोप पत्र का संज्ञान लिया। नाइक वर्तमान में मलेशिया में रहता है।
आरोप पत्र में कहा गया, ‘‘दुनिया भर में घूम-घूमकर उपदेश देने वाले इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के पास रोजगार या कारोबार से आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है।’’ इसमें कहा गया, ‘‘ऐसी स्थिति में भी वह अपने भारतीय बैंक खातों में 49.20 करोड़ रूपये अंतरित करने में कामयाब रहा।’’
केंद्रीय जांच एजेंसी अब तक नाइक के दो सहयोगियों आमिर गजदार और नजामुद्दीन साथक को गिरफ्तार कर चुकी है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी की प्राथमिकी के आधार ईडी ने 2016 में नाइक के खिलाफ मामला दर्ज किया था।