सिरसा: डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख और रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे राम रहीम की पैरोल की अर्जी खारिज हो गई है। राम रहीम की पत्नी की ओर से दाखिल पैरोल की अर्जी पर हाई कोर्ट ने सुनारिया जेल के अधीक्षक को निर्णय लेने को कहा था। राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर ने पंजाब/हरियाणा हाईकोर्ट में पैरोल अर्जी की वजह अपनी बुजुर्ग सास की बीमारी को बताया था। राम रहीम की मां नसीब कौर 85 साल की हैं।
याचिका में बताया गया कि नसीब कौर को पिछले दिनों हार्टअटेक हुआ था। उनकी एंजियोग्राफी होनी है और वह चाहती हैं कि इस टेस्ट के दौरान उनका बेटा राम रहीम वहां अपनी मां के साथ मौजूद रहे। इसी पर हाईकोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट (रोहतक) को राम रहीम को पैरोल देने पर विचार करने के लिए कहा था। कोर्ट के आदेशों के बाद जेल सुपरिटेंडेंट ने सबसे पहले चार डॉक्टर की टीम से राम रहीम की मां नसीब कौर के स्वास्थ्य की जांच कराई।
जांच की रिपोर्ट में सामने आया कि नसीब कौर को दिल की बीमारी है लेकिन वह गंभीर नहीं है और उनका ख्याल रखने वालों की अस्पताल में कोई कमी भी नहीं है। उनकी देखभाल और सेवा ठीक ठाक हो रही है। इसी मैडिकल रिपोर्ट को जब को गुरुवार को रोहतक भेजा गया तो रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए जेल सुपरिटेंडेंट ने राम रहीम की पैरोल के बारे में फैसला लिया।