नई दिल्ली: अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के वेतन पर दिल्ली सचिवालय ने रोक लगा दी गई है। आम आदमी पार्टी के इन विधायकों को कुछ समय पूर्व चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी है। इन 20 विधायकों पर लाभ के पद पर होने का आरोप था जिस पर चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने इन विधायकों को अयोग्य माना था। अयोग्य घोषित होने के बाद बीसों वीधायक को विधानसभा में अपनी सदस्यता भी खोना पड़ी है। जल्द ही इन सीटों पर उपचुनाव भी होने की संभावना है।
इन सभी पूर्व विधायकों का फरवरी माह का वेतन जारी नहीं किया गया है साथ ही आगे भी अब इन विधायकों को वेतन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में एक विधायक का वेतर करीब 90 हजार रुपए हैं। विधानसभा सचिवालय ने इन 20 पूर्व विधायकों को विधायक के रूप में मिल रही अन्य सुविधाओं पर भी रोक लगा दी हैं। चुनाव आयोग की कार्रवाई को गलत बताते हुए आम आदमी पार्टी के बीसों विधायक ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने इस मामले में 28 फरवरी से फैसला सुरक्षित रख लिया है हालांकि हाई कोर्ट ने फैसले आने तक उपचुनाव की तारीखों की घोषणा करना पर रोक लगा दी है।