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नए मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के पहले दिन दिल्ली में 3,900 चालान कटे

दिल्ली पुलिस ने महानगर में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के रविवार को प्रभावी होने के बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए 3,900 चालान जारी किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : September 01, 2019 23:26 IST
Delhi Police issues 3900 challans for traffic violations
Delhi Police issues 3900 challans for traffic violations

नयी दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने महानगर में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के रविवार को प्रभावी होने के बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए 3,900 चालान जारी किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। संसद ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 को जुलाई में पारित किया था। इसमें सड़क यातायात नियमनों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना और उल्लंघनों के लिए सख्त जुर्माने लगाने आदि की बात कही गई थी। यह विधेयक सड़क सुरक्षा को सुधारने के प्रयासों के तहत लाया गया था। यातायात पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़े के मुताबिक उसने रविवार को 3,900 चालान काटे। 

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परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार मोटर वाहन संशोधन अधिनियम को लागू करने के संबंध में अधिसूचना जारी करने से पहले यातायात पुलिस समेत अन्य साझेदारों के साथ राय-मशविरा करेगी। गहलोत ने एक बयान में कहा, “कई सालों के अंतर के बाद अधिनियम के तहत भारी जुर्माने निर्धारित किए गए हैं, तो इससे जुड़ी अधिसूचना यातायात पुलिस और अन्य साझेदारों के साथ गंभीर विचार-विमर्श करने के बाद जारी की जाएगी।” 

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 200 दिल्ली सरकार को कुछ निश्चित अपराधों को एक साथ मिलाने संबंधी गजट अधिसूचना जारी करने को अधिकृत करती है। नये नियम के तहत हेलमेट नहीं पहनने या सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जो कि पहले 100 रुपये था जबकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या तीन महीने की जेल हो सकती है।

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