नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम तथा फैजान खान के खिलाफ कड़कड़डुमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकरोधी कानून UAPA के तहत यह चार्जशीट दाखिल की है। इसके अलावा आईपीसी की कई धाराओं और ऑर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने खालिद और इमाम के खिलाफ कठोर गैर-कानूनी गतिविधयां (निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ राव के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया।
इनपर, दंगे, गैर-कानूनी तरीके से एकत्रित होने, आपराधिक साजिश, हत्या, धर्म, भाषा, जाति इत्यादि के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इन अपराधों के तहत अधिकतम मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता कानून में संशोधनों के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी को सांप्रदायिक झड़पें शुरू हुई थीं, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हो गए थे।