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दिल्ली भीषण आग हादसे में मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज, क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया मामला

दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में रानी झांसी रोड पर अनाज मंडी स्थित फैक्ट्री में लगी आग के संबंध में फैक्ट्री मालिक के खिलाफ रविवार को मामला दर्ज किया। इस घटना में 43 श्रमिकों की मौत हो गई है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: December 08, 2019 13:12 IST
Delhi Police file FIR against absconding factory owner over...- India TV Hindi
Delhi Police file FIR against absconding factory owner over death of 43

नयी दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में रानी झांसी रोड पर अनाज मंडी स्थित फैक्ट्री में लगी आग के संबंध में फैक्ट्री मालिक के खिलाफ रविवार को मामला दर्ज किया। इस घटना में 43 श्रमिकों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैरइरादन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में रानी झांसी रोड पर अनाज मंडी स्थित एक फैक्ट्री में रविवार सुबह आग लगने से 43 श्रमिकों की मौत हो गई और कई लोग झुलस गए। 

जानकारी के अनुसार यह फेक्ट्री 600 गज की है। तीन सगे भाई रिहान, शान व इमरान इसके मालिक है। तीनों भाई बाडा हिंदू राव में रहते है। आग रिहान की फैक्ट्री में लगी थी। इस इमारत में प्लास्टिक का काफी सामान था। आग लगने का शुरूआती कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है बाकि जानकारी जांच के बाद पता चलेगी। इस केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। फोरेंसिक टीम आकर जांच करेगी। 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को एक लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और आग में गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए भी 50,000 रुपये की मंजूरी दी गई है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा अपने पार्टी फंड से मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख और घायलों को 25 हज़ार रुपए देगी। 

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