नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपने एक अहम फैसले में Zee द्वारा इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया या किसी भी अन्य तरह के विज्ञापनों में इंडिया टीवी के चेयरमैन श्री रजत शर्मा के नाम का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने Zee को देश भर में उन सभी होर्डिंग्स को हटाने का निर्देश दिया है जिनमें श्री रजत शर्मा के नाम का उल्लेख है।
माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडिया टीवी के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी करते हुए एक सेलिब्रिटी के तौर पर श्री रजत शर्मा के अधिकारों की रक्षा की है । श्री रजत शर्मा पिछले 25 वर्षों से भारत के सबसे लोकप्रिय और सबसे लंबे समय तक चलने वाले टेलीविजन शो 'आप की अदालत' को सफलतापूर्वक होस्ट कर रहे हैं।
Zee ने अपने एक समाचार चैनल ज़ी हिंदुस्तान के लिए विभिन्न विज्ञापनों में श्री रजत शर्मा के नाम का गलत इस्तेमाल किया था। रजत शर्मा और उनके चैनल इंडिया टीवी ने ज़ी के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जयंत नाथ के समक्ष 11.01.2019 को सूचीबद्ध किया गया था।
माननीय उच्च न्यायालय ने श्री रजत शर्मा और इंडिया टीवी के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी करते हुए Zee द्वारा इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य रूप में अपने विज्ञापनों में श्री रजत शर्मा के नाम का उपयोग करने पर रोक लगा दी। माननीय उच्च न्यायालय ने Zee को उन सभी होर्डिंग्स को हटाने का निर्देश दिया है जिनमें ये विवादित विज्ञापन दिखाया गया हैं।