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FB, यूट्यूब को हाइकोर्ट का आदेश ‘पतंजलि आटे को खराब बताने वाले वीडियो ब्लॉग हटाएं’

पतंजलि ने याचिका में कहा कि दोनों ब्रांडों के आटा को वीडियो में रबर बताया गया है...

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: March 26, 2018 18:57 IST
patanjali atta- India TV Hindi
patanjali atta

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक, गूगल और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया वेबसाइटों को एक वीडियो ब्लॉग हटाने के लिए कहा है जिसमें पतंजलि आयुर्वेद के आटाब्रांड की कथित तौर पर बुराई की गई है। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने अंतरिम आदेश में तीनों वेबसाइटों को उस वीडियो ब्लॉग से जुड़े लिंक्स एवं सामग्रियों को हटाने का निर्देश दिया

कोर्ट ने नोटिस जारी कर यह भी पूछा है कि ब्लॉग तथा उसका यूआरएल जिस व्यक्ति के नाम पर दर्ज है उसकी पहचान का खुलासा किया जाए। हाईकोर्ट ने मामले को 15 मई को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

यह निर्देश पतंजलि की याचिका की सुनवाई के बाद आया है। याचिका में मांग की गई थी कि तमिल भाषा में बनाए गए उस वीडियो को हटाया जाए जिसमें पतंजलि के आटा समेत आईटीसी के आटा को कथित तौर पर खराब बताया गया है। पतंजलि ने याचिका में कहा कि दोनों ब्रांडों के आटा को वीडियो में रबर बताया गया है।

पतंजलि के वकील राजीव नायर ने कोर्ट को बताया कि आईटीसी पहले ही बेंगलुरू की एक अदालत से इस मामले में स्थगन आदेश ले चुकी है। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने तीनों वेबसाइटों को सूचित किया था और वीडियो ब्लॉग एवं उसकी सामग्री हटाने को कहा था। उनके द्वारा ऐसा नहीं किए जाने पर याचिका दायर करने की जरूरत पड़ी। 

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