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नेशनल हेराल्ड बेदखली मामले में उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) की याचिका पर सोमवार को फैसला सुरक्षित रखा।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: February 18, 2019 17:33 IST
Herald House- India TV Hindi
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नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) की याचिका पर सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया जिसने यहां इसके परिसर को खाली करने के एकल न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती दी है।

मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने एजेएल की जिरह पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने एजेएल और केंद्र के वकीलों से कहा कि वे तीन दिनों के अंदर लिखित हलफनामा दायर करें।

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