नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने मानदंड सार्वजनिक करने में नाकाम रहने पर राष्ट्रीय राजधानी के 105 स्कूलों को नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया को रोकने का निर्देश दिया है। करीब 1600 से अधिक निजी स्कूलों में नर्सरी में दाखिले की आवेदन प्रक्रिया शनिवार को शुरू हुई थी।
शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने अभिभावकों से विभाग द्वारा अग्रिम आदेश जारी होने तक इन स्कूलों से दाखिले को लेकर सम्पर्क नहीं करने का सुझाव दिया है, ताकि किसी भी डिफॉल्टर स्कूलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की स्थिति में असुविधा से बच सके।
डीओई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘दाखिला प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता बनाए रखने के लिए, इन 105 स्कूलों में 2019-20 सत्र की नर्सरी की दाखिला प्रक्रिया अगले आदेशों तक स्थगित रहेगी।’’
अधिकारी ने कहा, ‘‘अगर ऐसा पाया गया है कि ये स्कूल रोक लगाए जाने के बावजूद दाखिले कर रहे हैं, तो बिना कोई नोटिस जारी किए नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।’’ डीओई की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 2019-20 सत्र के लिए नर्सरी के दाखिले शनिवार से शुरू होने थे और आवेदन दायर करने की आखिरी तारीख सात जनवरी है।
चयनित बच्चों की पहली सूची चार फरवरी और दूसरी सूची 21 फरवरी को जारी की जाएगी। नर्सरी दाखिले की आवश्यक प्रक्रिया 31 मार्च को पूरी होगी।