Sunday, December 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. दिल्ली के आबकारी विभाग ने पार्टियों में शराब परोसने के लिए आवेदन मानदंडों में ढील दी

दिल्ली के आबकारी विभाग ने पार्टियों में शराब परोसने के लिए आवेदन मानदंडों में ढील दी

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने पार्टियों में शराब परोसने के लिए जरूरी पी-10 लाइसेंस को लेकर आवेदन करने के मानदंडों में ढील दी है। इसके तहत आयोजन की योजना बनाने वालों को कार्यक्रम से सात दिन पहले परमिट लेने और छह दुकानों से शराब खरीदने की अनुमति दी गई है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : October 04, 2021 23:15 IST
दिल्ली के आबकारी विभाग ने पार्टियों में शराब परोसने के लिए आवेदन मानदंडों में ढील दी
Image Source : REPRESENTATIONAL PIC (INDIA TV) दिल्ली के आबकारी विभाग ने पार्टियों में शराब परोसने के लिए आवेदन मानदंडों में ढील दी

नयी दिल्ली: दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने पार्टियों में शराब परोसने के लिए जरूरी पी-10 लाइसेंस को लेकर आवेदन करने के मानदंडों में ढील दी है। इसके तहत आयोजन की योजना बनाने वालों को कार्यक्रम से सात दिन पहले परमिट लेने और छह दुकानों से शराब खरीदने की अनुमति दी गई है।

पी-10 लाइसेंस किसी भी पार्टी, समारोह, शादी और विशिष्ट परिसर के अंदर ऐसे अन्य आयोजनों में शराब परोसने के लिए आवश्यक है जिसमें फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, मोटल शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि छूट 30 नवंबर तक लागू रहेगी।

आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इससे पहले पी- 10 लाइसेंस मांगने वाले को आयोजन से दो दिन पहले आवेदन करना होता था और केवल तीन दुकानों से भारतीय और विदेशी शराब खरीदने की अनुमति थी।

आबकारी विभाग द्वारा पिछले सप्ताह जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि पी-10 लाइसेंस कार्यक्रम या पार्टी से सात दिन पहले मांगा जा सकता है और आवेदक छह दुकानों से शराब खरीद सकता है। परिपत्र में कहा गया है कि छूट 30 नवंबर तक लागू रहेगी। 

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement