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पहलवान हत्या मामला: कोर्ट ने सुशील कुमार समेत चार अन्य को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के चार कथित साथियों को छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय एक पहलवान की हत्या के मामले में चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। 

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : May 27, 2021 15:25 IST
पहलवान हत्या मामला: कोर्ट ने सुशील कुमार समेत चार अन्य को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा
Image Source : FILE PHOTO पहलवान हत्या मामला: कोर्ट ने सुशील कुमार समेत चार अन्य को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा 

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के चार कथित साथियों को छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय एक पहलवान की हत्या के मामले में चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अन्य चार आरोपियों की पहचान हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले भूपेंद्र (38), मोहित (22), गुलाब (24) और रोहतक जिले के रहने वाले मंजीत (29) के रूप में हुई है। ये लोग काला असौदा और नीरज बवाना गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं और इन्हें 25 मई को रात को दिल्ली के कंझावला इलाके से गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली की रोहिणी अदालत की मेट्रोपोलिटियन मजिस्ट्रेट ऋचा शर्मा ने 26 मई को पूछताछ के लिए इन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अब इन्हें 30 मई को इस अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। गिरफ्तार किए गए ये सभी लोग सुशील कुमार के कथित साथी हैं और छत्रसाल स्टेडियम में हुए झगड़े में शामिल थे।

कुमार और उनके साथियों ने यहां छत्रसाल स्टेडियम में चार और पांच मई की दरम्यानी रात को पहलवान सागर धनखड़ और उसके दो दोस्तों सोनू और अमित कुमार पर कथित तौर पर हमला कर दिया था। बाद में चोट के कारण सागर की मौत हो गई थी। यह झगड़ा मॉडल टाउन इलाके में स्थित एक सम्पत्ति पर विवाद को लेकर हुआ था। कुमार को सह-आरोपी अजय के साथ 23 मई को बाहरी दिल्ली के मुंडका से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले दो बार ओलंपिक पद जीत चुके कुमार करीब तीन हफ्तों तक फरार रहे थे।

दिल्ली की एक अदालत ने साथी पहलवान की हत्या के सिलसिले में पूछताछ के लिए 23 मई को कुमार और अजय को छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इन दोनों को अब 29 मई को अदालत में पेश किया जाएगा। 

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