नई दिल्ली: कथित बिचौलिए क्रिश्चन मिशेल की जमानत याचिका पर बुधवार को फैसला नहीं हो पाया। दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में गिरफ्तार किए गए कथित बिचौलिए मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला 22 दिसंबर तक सुरक्षित रख लिया है। ब्रिटिश नागरिक मिशेल (57) ने अदालत से कहा कि पूछताछ के लिए उसे अब और हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है तथा इससे कोई लाभ नहीं होगा। मिशेल को 15 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था।
उसे संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार किया गया था और 4 दिसंबर को भारत को प्रत्यर्पित किया गया था। इसके अगले दिन उसे अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने मिशेल को पहले 5 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा था और बाद में इसकी अवधि बढ़ा दी थी। मिशेल इस सौदे में शामिल 3 बिचौलियों में से एक है। इस मामले की जांच सीबीआई और प्रर्वतन निदेशालय कर रहे हैं। अन्य 2 आरोपी गुइदो हास्के और कार्लो गेरोसा हैं।
इससे पहले विशेष न्यायाधीश ने 15 दिसंबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो को 19 दिसंबर तक मिशेल से पूछताछ करने की इजाजत दी थी। सीबीआई 4 दिसंबर से मिशेल को पूछताछ कर रही है जब उसे संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से प्रत्यर्पित किया गया था। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई को मिशेल से अधिक पूछताछ करने की जरूरत है, ताकि सौदे में किए गए अवैध भुगतान के सबूत जुटाए जा सकें।