नई दिल्ली | दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के निलंबित दो अधिकारियों को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। दोनों अधिकारी तीस हजारी कोर्ट परिसर में कथित तौर पर पुलिस के साथ हुई झड़प में शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश डी.एन.पटेल व न्यायमूर्ति सी.हरिशंकर की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि सहायक उपनिरीक्षकों (एसएसआई) पवन व कामता प्रसाद के खिलाफ 'कोई प्रतिरोधी कार्रवाई' नहीं की जाएगी। अंतरिम संरक्षण सुनवाई की अगली तारीख 23 दिसंबर तक के लिए दी गई है।