नयी दिल्ली: दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) के अयोग्य घोषित किये गये20 विधायकों का वेतन भुगतान रोक दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने आज यह जानकारी दी। इन विधायकों को लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में विधानसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराये जाने के बाद अपनी विधानसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी। गोयल ने पीटीआई भाषा को बताया कि चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराये गये20 विधायकों का वेतन रोक दिया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व विधायकों का फरवरी माह का वेतन जारी नहीं किया गया है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि विधानसभा सचिवालय ने इन्हें विधायक के रूप में मिल रही अन्य सुविधायें भी रोक दी हैं।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में प्रत्येक विधायक को लगभग 90 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन एवं भत्ता मिलता है।अयोग्य घोषित किये गये विधायकों ने चुनाव आयोग की सिफारिश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को इन विधायकों को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। हालांकि अदालत ने चुनाव आयोग को विधानसभा की खाली हुयी 20 सीटों पर उपचुनाव की तारीखें घोषित करने जैसी अग्रिम कार्रवायी करने से रोक दिया था।