मंगलुरु: यहां की एक अदालत ने ‘साइनाइड’ देकर महिलाओं को मारने वाले कुख्यात सीरियल किलर मोहन को केरल के कसारगोड की 23 वर्षीय युवती की हत्या मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मोहन पर हत्या के 20 मुकदमें दर्ज किए गए थे और 19वें मामले में उसे यह सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय-6 की न्यायाधीश सैय्यदुननिसा ने सोमवार को मोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
न्यायाधीश ने कहा कि अन्य मामलों में सजा पूरी होने के बाद दोषी को ये सजा भुगतनी होगी। इससे पहले पांच मामलों में मोहन को मौत की सजा जबकि तीन अन्य मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
इस मामले में पेश आरोप पत्र के अनुसार मोहन ने ''कैमपको'' में कायर्रत युवती से दोस्ती की और शादी का वादा कर उसे तीन जनवरी 2006 को अपने साथ मैसूर की एक लॉज में ले गया। पहले के मामलों की तरह ही उसने अगली सुबह युवती से गहने उतारने के लिए कहा। इसके बाद दोनों बस स्टैंड पहुंचे और उसने लड़की को एक गोली खाने के लिए दी।
मोहन ने उसे भरोसा दिलाया कि वह गोली गर्भनिरोधक है। उस गोली में साइनाइड था जिससे लड़की की मौत हो गई। इसके बाद मोहन लॉज वापस लौटा और गहने ले कर फरार हो गया। सीरियल किलर मोहन को 2009 में बंतवाल से गिरफ्तार किया गया था। मोहन ने साइनाइड जहर देकर 20 महिलाओं की हत्या करने की बात कुबूल की थी।