चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेज वृद्धि के मद्देनजर राज्य में तीन मई से एक सप्ताह का लॉकडाउन लागू करने की रविवार को घोषणा की। इससे पहले राज्य के नौ जिलों में सप्ताहांत कर्फ्यू लागू किया गया था। राज्य के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि तीन मई से पूरे राज्य में सात दिन का लॉकडाउन लागू किया जाएगा।
हरियाणा में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 125 लोगों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 4,341 हो गई। इसके अलावा संक्रमण के 13,588 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 5,01,566 तक पहुंच गई।
जोखिम वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को काम से छूट
कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच हरियाणा सरकार ने संक्रमण के लिहाज से संवेदनशील, गर्भवती और दिव्यांग कर्मचारियों को काम पर नहीं बुलाने का निर्णय लिया है। आवश्यक सेवा में शामिल होने पर भी इन्हें छूट दी गई है। सरकार ने इसकी जानकारी दी है।
सरकारी निर्णय के अनुसार, जरूरत पड़ने पर वह घर से ही काम कर सकते हैं बशर्ते कि उनके पास आवश्यक बुनियादी ढांचा मौजूद हो। सरकारी बयान में कहा गया है कि उपरोक्त कर्मचारियों को यह छूट अगले आदेश तक जारी रहेगी। बयान में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए, तनाव, रक्तचाप, दिल अथवा फेफड़े की बीमारी, कैंसर और अन्य ऐसे बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी जिनकी उम्र 50 साल या उससे अधिक है और जिन्हें संक्रमण का उच्च जोखिम है, उन्हें किसी ऐसे काम में नहीं लगाया जाएगा जहां जनता के साथ सीधा संपर्क करने की जरूरत पड़ती है। इसमें कहा गया है, इसी प्रकार सभी नियमित, ठेके पर, आउटसोर्स से, दैनिक अथवा एडहॉक पर काम करने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को भी घर से काम करने का सुझाव दिया गया है।
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