नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद पर कथित तौर पर हमला करने वाले दो व्यक्तियों को आज दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। उमर पर हमले की घटना 13 अगस्त की है और उन्हें एक सप्ताह बाद हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्हें हिरासत में ले कर पूछताछ की आवश्यकता है जिसके बाद मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने दिल्ली पुलिस की याचिका को मंजूर कर लिया।
हरियाणा के हिसार जिले के फतेहाबाद से 20 अगस्त को गिरफ्तार दो व्यक्तियों ने दावा किया है कि वे गोरक्षक हैं और गो सुरक्षा के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। आरोपी दरवेश शाहपुर और नवीन दलाल ने पुलिस को बताया कि उनकी योजना ‘खौफ से आजादी’ कार्यक्रम को बाधित करना था। यह कार्यक्रम 13 अगस्त को कॉन्सटीट्यूशन क्लब में हो रहा था।
दलाल जब कॉन्सटीट्यूशन क्लब पहुंचा तो उसे उमर बाहर दिख गया और उसने उस पर हमला कर दिया। दलाल का दावा है कि उसने गोली नहीं चलाई और भागने के क्रम में उसका हथियार गिर गया था।
हालांकि पुलिस खालिद के उस आरोप की जांच कर रही है कि उसकी ओर बंदूक तानी गई थी। पुलिस ने बताया कि शाहपुर भी घटनास्थल पर मौजूद था लेकिन उसने खालिद पर हमला नहीं किया। हमले के बाद दोनों अलग अलग फरार हो गए।