बिलासपुर (छत्तीसगढ़): बिलासपुर संभाग में गौरेला कोर्ट (व्यवहार न्यायालय) ने पूर्व विधायक और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने जोगी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जोगी को कोर्ट में पेश किया, जहां अमित जोगी ने अपनी पैरवी खुद की। अमित जोगी अब एडीजे के यहां जमानत के लिए आवेदन करेंगे।
बता दें कि आज ही पुलिस ने चुनाव के दौरान अपने जन्म स्थान के बारे में गलत जानकारी देने के आरोप में अमित जोगी को गिरफ्तार किया गया था। बिलासपुर जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने यहां बताया कि पुलिस ने मंगलवार को शहर के मरवाही सदन से अमित जोगी को गिरफ्तार किया। अग्रवाल ने बताया कि अमित जोगी पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2013 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को अपने जन्म स्थान के बारे में गलत जानकारी दी थी।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस वर्ष फरवरी महीने में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मरवाही विधानसभा सीट से प्रत्याशी रही समीरा पैकरा ने जिले के गौरेला थाना में अमित जोगी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। समीरा का आरोप है कि अमित जोगी का जन्म स्थान अमेरिका में है। जबकि उन्होंने वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने शपथपत्र में जन्म स्थान गौरेला क्षेत्र का सारबहरा गांव बताया था।
समीरा ने आरोप लगाया कि जोगी ने गलत तरीके से सारबहरा गांव में जन्म होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि छह महीने तक जांच के बाद मंगलवार को अमित जोगी को गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2013 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मरवाही विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी रही समीरा पैकरा ने जोगी की जाति और उनके जन्म स्थान के संबंध में उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर की थी।
उच्च न्यायालय ने इस वर्ष जनवरी में छत्तीसगढ़ की तत्कालीन विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने का हवाला देते हुए याचिका खारिज दी थी। बीते सोमवार को समीरा और मरवाही के लोगों ने बिलासपुर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सामने जोगी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था।