Monday, December 23, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ आरोप तय, जानिए क्या है मामला?

केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ आरोप तय, जानिए क्या है मामला?

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और AAP विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : July 05, 2019 20:53 IST
Arvind Kejriwal and manish Sisodia
Image Source : PTI Arvind Kejriwal and Manish Sisodia (File Photo)

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और AAP विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ 2014 में एक आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने और लोक सेवकों को बाधित करने के मामले में मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि ‘उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।’

केजरीवाल और सिसोदिया की ओर से अधिवक्ता इरशाद कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अपनी दलील में कोर्ट से केजरीवाल और सिसोदिया के दोषी नहीं होने का दावा किया। वहीं, न्यायालय के समक्ष उपस्थित भारती ने भी दोषी न होने की दलील दी। लेकिन, वह कोर्ट को अपनी बात पर सहमत नहीं कर पाए और कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। हालांकि, विधायक राखी बिड़ला के खिलाफ आरोप तय नहीं हुए, क्योंकि वह उपस्थित नहीं थीं। अदालत ने उन्हें 8 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सोमनाथ भारती के खिलाफ IPC की धारा 143, धारा 145. धारा 188, धारा 147, धारा 186, धारा 353, धारा 332 और धारा 149 के तहत आरोप तय किए हैं। अब इन धाराओं के तहत ही उनपर मुकदमा चलेगा।

(इनपुट-PTI)

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement