नई दिल्ली: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी अनियमितताओं के सिलसिले में कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ रिश्वत लेने के लिए उकसाने का अतिरिक्त आरोप तय किया। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने जिंदल के खिलाफ अतिरिक्त आरोप तय किए, हालांकि कांग्रेस नेता ने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने की बात कही।
अदालत ने अप्रैल, 2016 में जिंदल, पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव (अब दिवंगत), पूर्व कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता और 11 अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, विश्वासघात और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप तय करने को कहा था। यह मामला झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा हुआ है।