श्रीनगर: शहर की एक स्थानीय अदालत ने पुलिस को सेना के अधिकारी मेजर लीतुल गोगोई से संबंधित होटल विवाद की जांच की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का शनिवार को निर्देश दिया। श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने यह निर्देश दिया। वह एक गैर - सरकारी संगठन की अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे। एनजीओ ने अपनी याचिका में पुलिस को मामले की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने का आग्रह किया था।
सीजेएम ने कहा , ‘‘ इस अर्जी के संदर्भ में खानयार के थाना प्रभारी 30 मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ’’
इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स , जम्मू - कश्मीर के अध्यक्ष मोहम्मद अहसान उंटू ने यह अर्जी दी है। दरअसल, बुधवार को एक होटल में गोगोई और उनके चालक के साथ 18 साल की एक लड़की पाई गई थी। कमरा नहीं देने पर होटल कर्मियों से गोगोई और उनके चालक की झड़प होने के बाद इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया था। राज्य पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू की है।
सेना ने भी होटल से जुड़ी इस घटना की कोर्ट ऑफ इन्क्वॉयरी का आदेश दिया है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि अगर मेजर गोगोई ‘किसी भी अपराध’ में दोषी पाये जाते हैं तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। गौरतलब है कि गोगोई ने पिछले साल अप्रैल में एक विवाद छेड़ दिया था, जब उन्होंने फारूक डार नाम के एक स्थानीय व्यक्ति को अपनी जीप के बोनट से बांध कर बडगाम जिले में घुमाया था। उन्होंने संभवत: पथराव से बचने के लिए ऐसा किया था।