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Coronavirus: सरकार ने तय की मास्क और हैंड सेनिटाइजर की कीमत, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने ट्वीट कर कहा, “कोरोना वायरस #COVID19 के फैलने के बाद से बाजार में विभिन्न फेस मास्क, इसके निर्माण में लगने वाली सामग्री और हैंड सेनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इनकी कीमतें तय कर दी हैं।”

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : March 20, 2020 22:15 IST
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Image Source : PTI Representational Image

नई दिल्ली. कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इस दौरान एक बड़ी समस्या मास्क और हैंड सेनिटाइजर की कीमतो में इजाफा होना सामने आई है, लेकिन अब सरकार ने फेस मास्क और हैंड सेनिटाइजर की कीमतें तय कर दी हैं।

केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने ट्वीट कर कहा, “कोरोना वायरस #COVID19 के फैलने के बाद से बाजार में विभिन्न फेस मास्क, इसके निर्माण में लगने वाली सामग्री और हैंड सेनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इनकी कीमतें तय कर दी हैं।”

उन्होंने कहा, “आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी, 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रु./मास्क और 3 प्लाई की कीमत 10 रु./मास्क से अधिक नहीं होगी।”

अगले ट्वीट में राम विलास पासवान ने कहा कि हैंड सेनिटाइजर की 200 ML बोतल की खुदरा कीमत 100 रु. से अधिक नहीं होगी। अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी।

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