चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने बृहस्पतिवार को घातक कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, बुधवार तक 44 संदिग्ध मामलों के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया, जिनमें से 38 की रिपोर्ट नकारात्मक आई है और छह की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट में कहा, “कोविड -19 को हरियाणा में महामारी घोषित किया गया है।” किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में 270 से अधिक पृथक वार्ड बनाए गए हैं जहां 1206 बिस्तरों की व्यवस्था रखी गई है।
रोहतक के पीजीआईएमएस अस्पताल को गंभीर मरीजों के इलाज के लिए तृतीय श्रेणी का स्वास्थ्य केन्द्र घोषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक इस घातक वायरस को फैलने से रोकने के लिए हरियाणा महामारी रोग, कोविड-19 नियम 2020 के तहत कई नियमों की घोषणा की है। ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हैं और एक साल की अवधि तक लागू रहेंगे। कोरोना वायरस के संदिग्ध मामलों की जांच के लिए राज्य के सभी अस्पतालों से ‘फ्लू कॉर्नर’ स्थापित करने को कहा गया है।
अधिसूचना के मुताबिक, नियमावली के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति या संस्थान कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी जानकारी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर साझा ना करे। ऐसा करने वालों को दंडित किया जाएगा। अन्य नियमों के अनुसार राज्य में कोई भी निजी प्रयोगशाला कोरोना वायरस संबंधी जांच करने के लिए अधिकृत नहीं है। सरकार ने कोरोना वायरस से प्रभावित देशों की हाल ही में यात्रा करने वाले लोगों से नजदीकी सरकारी अस्पताल में रिपोर्ट करने के लिए भी कहा है।