नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर के दादरी इलाके में हुई घटना से गर्म हुए बीफ-विवाद की आंच अब तक ठंडी नहीं पड़ी है। राजनीतिक चाशनी में तर होने के बाद ‘बीफ’ पिछले दो महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में जम्मू-कश्मीर के एक निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद ने अपने घर पर बीफ पार्टी दी थी जिसके बाद लोगों ने विरोध करते हुए उनके मुंह पर स्याही पोत दी। इसी कड़ी में ताजा विवाद केरल हाउस से उपजा है जिसने एक बार फिर से नई बहस को जन्म दे दिया है कि आखिर बीफ में क्या क्या शामिल किया जाए और क्या नहीं। दरअसल इस विवाद ने इसलिए तूल पकड़ा क्योंकि राजधानी में गौमांस पर पूर्णतया प्रतिबंध है।
क्या है केरल हाउस विवाद-
बीते सोमवार की शाम को केरल हाउस की कैंटीन में बीफ परोसे जाने की खबर आई। हिंदू सेना के एक नेता की शिकायत पर पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और उसने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पुलिस ने जब केरल हाउस पहुंचकर हिंदू सेना की आपत्ति के बारे में बताया तो वहां के स्टॉफ ने कहा कि वहां सिर्फ भैंस का मीट परोसा जाता है, गौमांस उनके मैन्यू में है ही नहीं। स्टॉफ मेंबर ने पुलिस को बताया कि उन्हें गलत जानकारी दी गई है कि यहां गौमांस परोसा गया है, जबकि यहां पर एनडीएमसी से मंजूरी प्राप्त दुकानों से खरीदा गया भैंस का मीट ही सर्व किया जाता है।
हरकत में आया पीएमओ और बस्सी ने दी सफाई-
केरल हाउस के इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि पीएमओ भी हरकत में आ गया। पीएमओ ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। इस विवाद के बीच केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने भी इस मामले पर दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई करने की मांग रखी है। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि पुलिस ने सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी की है और उनकी इस ड्यूटी को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है।
केरल हाउस में फिर परोसा जाएगा बीफ-
बीफ को लेकर दिल्ली से केरल तक मचे हंगामे के बीच केरल भवन ने ऐलान किया है कि आज फिर से बीफ फ्राई परोसा जाएगा जो कि भैंस का मांस है। वहीं अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन करते हुए केरल हाउस का कहना है कि गोमांस को परोसने की खबर निराधार थी हमारे मैन्यू में बीफ का मतलब भैंस का मांस है।
बीफ पर कहां प्रतिबंध और कहां छूट-
यहां बीफ पर नहीं है कोई पाबंदी-
केरल, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड में गोहत्या पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है। साथ ही गोवध के लिए यहां पर सर्टिफिकेट लेना भी जरूरी नहीं माना जाता है।
इन राज्यों में गोहत्या पर सख्त बैन-
महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा, पुदुचेरी, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, बिहार और आंध्रप्रदेश में गोवध पर प्रतिबंध लगा हुआ है।
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