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उपभोक्ता आयोग ने ट्रेन में चोरी के लिए रेलवे को यात्री को 2.37 लाख रुपये के भुगतान के निर्देश दिए

शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को 2013 में एक ट्रेन में हुई चोरी के लिए छत्तीसगढ़ निवासी को 2.37 लाख रुपये के भुगतान का निर्देश दिया है। इस मामले में यात्री द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद भी रेलवे की ओर से कोई जांच नहीं की गयी।

Reported by: Bhasha
Published on: September 06, 2019 21:53 IST
Train- India TV Hindi
Image Source : FILE उपभोक्ता आयोग ने ट्रेन में चोरी के लिए रेलवे को यात्री को 2.37 लाख रुपये के भुगतान के निर्देश दिए 

नई दिल्ली। शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को 2013 में एक ट्रेन में हुई चोरी के लिए छत्तीसगढ़ निवासी को 2.37 लाख रुपये के भुगतान का निर्देश दिया है। इस मामले में यात्री द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद भी रेलवे की ओर से कोई जांच नहीं की गयी।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पश्चिम रेलवे को राजू देवी सूर्यवंशी को मुआवजा भी देने को कहा है जो इस राशि पर छह प्रतिशत की दर से देय होगा। राजू देवी अपने परिवार के साथ गोवा से रतलाम जा रही थी तभी यह चोरी हुई। चोरी हुए सामान में शामिल एक पर्स में उनके सोने और चांदी के आभूषण थे जबकि एक दूसरे पर्स में 20 हजार रुपये की नकदी थी।

आयोग ने कहा कि सूर्यवंशी के परिवार ने यात्रा के दौरान टिकट निरीक्षक से मौखिक शिकायत की और औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज करने के बाद भी, रेलवे ने ट्रेन में हुई चोरी के संबंध में कोई जांच नहीं की। एनसीडीआरसी के अध्यक्ष आर के अग्रवाल और सदस्य एम श्रीशा ने कहा कि यह उल्लेख करना उचित है कि टीटीई को मौखिक शिकायत की गई थी और किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई थी। सूर्यवंशी की शिकायत के अनुसार वह 16 जुलाई 2013 को पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रतलाम जा रही थी।

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