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CBI और ED ने कोर्ट को बताया, 'अगर जमानत पर रिहा किया गया को क्रिश्चियन मिशेल भारत से हो सकता है फरार'

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की एक अदालत में अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में गिरफ्तार क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए मंगलवार को कहा कि रिहा किये जाने पर वह भारत से फरार हो सकता है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: February 12, 2019 20:40 IST
Christian Michel - India TV Hindi
Christian Michel 

नयी दिल्ली: सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की एक अदालत में अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में गिरफ्तार क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए मंगलवार को कहा कि रिहा किये जाने पर वह भारत से फरार हो सकता है। सीबीआई और ईडी ने अलग-अलग अपने जवाब में विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार को बताया कि मिशेल गंभीर आर्थिक अपराध का आरोपी है और उसे दोषी ठहराने के लिये उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। मिशेल के वकील द्वारा जिरह के लिये समय मांगे जाने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई बुधवार को तय की। 

सीबीआई ने कहा कि मिशेल एक ब्रिटिश नागरिक है और भारत में उसकी कोई जड़ें नहीं हैं तथा इस बात की “काफी संभावना है कि अगर उसे जमानत दी जाती है तो वह कानूनी प्रक्रिया से बचते हुए भारत से फरार हो सकता है और मुकदमे का सामना करने के लिये हो सकता है लौटे ही नहीं।” 

मिशेल ने सीबीआई और ईडी द्वारा दायर मामलों में जमानत के लिये अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा कि उसके खिलाफ आरोप-पत्र 60 दिनों की तय समय-सीमा में दाखिल नहीं किया गया। 

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