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चिदंबरम को रिमांड पर भेजते वक्त अदालत ने कही ये बातें

कोर्ट ने पूर्व मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में 26 अगस्त तक सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। अपना फैसला सुनाते वक्त न्यायाधीश ने कहा कि सभी तथ्यों और परिस्थतियों पर विचार करते हुए मेरा मानना है कि चिदंबरम की पुलिस हिरासत उचित है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: August 22, 2019 23:25 IST
P Chidambaram- India TV Hindi
Image Source : PTI CBI officials bring Congress leader and former finance minister P Chidambaram to produce him at the CBI court in connection with the INX Media money laundering case.

नई दिल्ली। कोर्ट ने पूर्व मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में 26 अगस्त तक सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। अपना फैसला सुनाते वक्त न्यायाधीश ने कहा कि सभी तथ्यों और परिस्थतियों पर विचार करते हुए मेरा मानना है कि चिदंबरम की पुलिस हिरासत उचित है। इसके अलावा उन्होंने चिदंबरम को रिमांड पर भेजते वक्त ये प्रमुख बातें भी कहीं।

  1. जज साहब ने कहा कि चिदंबरम के वकीलों और परिवार के सदस्यों को प्रत्येक दिन उनसे आधे घंटे की मुलाकात की इजाजत होगी।
  2. अदालत ने यह भी आदेश दिया कि चिदंबरम की मेडिकल जांच कानून के मुताबिक की जाए।
  3. अदालत ने ये भी कहा कि आरोपी की व्यक्तिगत गरिमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

बुधवार रात किया गया था गिरफ्तार

सीबीआई ने चिदंबरम से पूछताछ कर ‘बड़ी साजिश’ का खुलासा करने के लिए उनकी पांच दिनों की हिरासत मांगी थी। विशेष न्यायाधीश ने सीबीआई और चिदंबरम के वकील की जिरह को डेढ़ घंटे से अधिक समय तक सुना। चिदंबरम को जोरबाग स्थित उनके आवास से बुधवार रात गिरफ्तार किया गया था। चिदंबरम की पत्नी नलिनी, उनके बेटे कार्ति सहित परिवार के अन्य सदस्य भी उनके वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ अदालत कक्ष में मौजूद थे।

चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने में बरती गई कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। यह मंजूरी 2007 में 305 करोड़ रूपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए दी गई थी। इसके बाद, ईडी ने भी 2018 में इस सिलसिले में धनशोधन का एक मामला दर्ज किया था। 

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