नई दिल्ली: तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत और उन्हें आर्म्स एक्ट के झूठे मामले में फंसाए जाने के मामले में विधायक कुलदीप सेंगर, उनके भाई अतुल सिंह, माखी थाने के तत्कालीन इंचार्ज अशोक सिंह भदौरिया, सब इंस्पेक्टर करनप्रताप और कांस्टेबल आमिर खान के खिलाफ हत्या, हत्या की साज़िश और दूसरी धाराओं में आरोप तय किए है।
सीबीआई ने इस मामले में 2 अलग-अलग केस दर्ज किए थे। आरोप है कि पीड़िता के पिता को आर्म्स एक्ट के फ़र्ज़ी केस में फंसाकर जेल भेजा गया और वहां उनकी मौत हो गयी
कोर्ट में ट्रायल के दौरान ये साफ होगा कि इसके पीछे कोई मकसद या जानकारी थी या नहीं।
कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की तरफ से लगातार ये वो कोशिशें थीं जिसके जरिये पीड़ित परिवार को शांत कर दिया जाए जिससे वो शिकायत को लेकर आगे न बढ़ पाएं। पोस्टमोर्टम में पता चला कि पीड़ित के पिता के शरीर पर चोट के 15 निशान थे।