चंडीगढ: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 29 साल की महिला का पीछा और अपहरण का प्रयास करने के आरोपों में नामजद हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला की जमानत आज मंजूर कर ली। विकास (23) पिछले साल अगस्त से जेल में बंद है।
बराला के वकील विनोद घई ने यहां कहा, ‘‘न्यायमूर्ति लीजा गिल ने विकास बराला की जमानत मंजूर की।’’ उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी इस मामले में किसी भी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘अभियोजन ने अदालत से इस संबंध में ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया कि कथित आरोपी ने अब तक इस मामले में किसी व्यक्ति को प्रभावित करने का प्रयास किया या नहीं।’’ घई ने दावा किया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की बेटी वर्णिका कुंडू के अपहरण के प्रयास का कोई मामला नहीं बनता।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्राथमिकी दर्ज होने के समय, महिला के पिता और उनके वकील थाने में मौजूद थे और आशंका है कि उनकी कहानी मनगढंत है। जिला अदालत में नौ जनवरी और कल वर्णिका से जिरह हुई थी।
चंडीगढ की निचली अदालत चार बार बराला की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। उच्च न्यायालय ने सात दिसंबर को विकास को पुलिस हिरासत में 18 दिसंबर को परीक्षा में बैठने के लिए उसे जमानत दी थी।
बुड़ैल जेल में बंद विकास कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कानून की पढाई कर रहा है। महिला ने विकास और उसके दोस्त आशीष पर उसका पीछा करने और उसके अपहरण का प्रयास करने का आरोप लगाया था।