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चंडीगढ़ छेड़छाड़ केस: हरियाणा BJP अध्यक्ष के बेटे विकास बराला को नहीं मिली जमानत

यहां की एक अदालत ने हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। भाजपा नेता के बेटे पर 29 वर्षीय युवती का पीछा करने और उसे अगवा करने की कोशिश करने का मामला दर्ज है।

Edited by: India TV News Desk
Updated on: September 12, 2017 19:04 IST
vikas barala- India TV Hindi
vikas barala

चंडीगढ़: यहां की एक अदालत ने हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। भाजपा नेता के बेटे पर 29 वर्षीय युवती का पीछा करने और उसे अगवा करने की कोशिश करने का मामला दर्ज है।

बचाव पक्ष के वकील सूर्य प्रकाश ने बताया कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार शर्मा की अदालत ने करीब एक घंटे तक मामलों से जुड़ी दलीलों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की बेटी ने पिछले महीने विकास (23) और उसके दोस्त आशीष कुमार (27) पर उसका पीछा करने का आरोप लगाया था। युवती की शिकायत पर दोनों आरोपियों को चार और पांच अगस्त की दरम्यानी रात को गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी क्योंकि उन पर लगाए गए आरोप जमानती थे।

इसके बाद नौ अगस्त को दोनों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और अपहरण की कोशिश के लिए उन पर भादंसं की धारा 365 और 511 के तहत भी मामले दर्ज किये गये।

पिछले महीने की 29 तारीख को सिविल जज बरजिंदर पाल सिंह की अदालत ने दोनों आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इस कथित घटना को लेकर देश भर में व्यापक तौर पर आक्रोश देखने को मिला था।

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