चंडीगढ़: चंडीगढ़ में कोरोना वायरस की रोकथाम और नियंत्रण के बारे दिशानिर्देशों को और अधिक कठोर बनाया जा रहा है। अब नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने की अदायगी न किए जाने पर IPC की धारा 188 तहत कार्यवाही की जाएगी। पंजाब में कोरोना वायरस के मामलों का बढ़ना जारी है और बृहस्पतिवार को 39 नए मरीज मिलने से राज्य में कुल मामले बढ़कर 2415 हो गए। नए मामलों के साथ ही बीते छह दिन में राज्य में 200 से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक, अमृतसर से 15 मामले सामने आए। इसके बाद लुधियाना से छह, जालंधर और पठानकोट से चार-चार, बठिंडा से तीन और फाजिल्का, मुक्तसर, रूपनगर, एसबीएस नगर, संगरूर, होशियारपुर और गुरदासपुर से एक-एक मामला सामने आया।
नियमों की उल्लंघना करने पर लगाया गया जुर्माना इस प्रकार होगा:
- घरेलू संगरोध निर्देशों का उल्लंघन करने पर: 2000 रुपए
- सार्वजनिक स्थान पर थूकने के लिए 500 रुपए
- दुकानदारों द्वारा सामाजिक दूरी के उल्लंघन पर 500 रुपए
गाड़ी चालकों द्वारा सामाजिक दूरी के उल्लंघन पर जुर्माना इस प्रकार है:
- बसें: 3000 रुपए
- कारें: 2,000 रुपए
- ऑटो-रिक्शा/दोपहिया वाहन: 500 रुपए