नई दिल्ली: ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना कितना भारी पड़ सकता है, इसका एक ताजा उदाहरण दिल्ली से सामने आया है। दरअसल, दिल्ली के एक शख्स का गुरुग्राम में 23,000 रुपये का चालान कटा है, क्योंकि वह सड़क पर कई नियमों का उल्लंघन करते पड़ा गया था। यह चालान गुरुग्राम जिला कोर्ट के पास हुआ है।
जिस शख्स का चालान हुआ उनका नाम दिनेश मदान है, जो दिल्ली की गीता कॉलोनी में रहता है। शख्स का कहना है कि उसकी स्कूटी की मौजूदा कीमत ही कुल 15 हजार है। इसीलिए वह चालान नहीं भरेगा। अपनी सफाई में आगे मदान ने कहा कि वह से कागजात मंगा रहा था लेकिन पुलिसवालों ने चालान काट दिया।
किस-किस चीज का कटा चालान
बिना लाइसेंस- 5,000 रुपये
बिना RC- 5,000 रुपये
बिना इंश्योरेंस- 2,000 रुपये
पलूशन- 10,000 रुपये
बिना हेलमेट- 1,000 रुपये
नियमों में हुआ बदलाव
मोटर व्हिकल एक्ट 2019 1 सितम्बर से लागू हुआ है। जिसमें चालान की रकम को इतना बढ़ा दिया गया है कि अगर आप गलती से एक बार यातायात के नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए तो उसपर काटे गए चालान की याद से ही आप अगली बार गलती करने से पहले ही सतर्क हो जाएंगे। नीचे पढ़िए, कि नियम के उल्लंघन पर कितनी बढ़ाई गई चालान की रकम।
हेलमेट न लगाने पर 500 से 1500 रुपये का चालान
मोटर व्हिकल एक्ट में बदलाव के बाद अब ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर अब चालान आपकी जेब पर ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। पहले हेलमेट न लगाने पर जुर्माना 100 से 300 रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 500 से 1500 रुपये कर दिया गया है। ट्रिपल राइडिंग पहले 100 के बजाय 500 रुपये का जुर्माना है। पॉल्युशन सर्टिफिकेट को लेकर पहले 100 रुपये जुर्ना था, जिसे अब 500 रुपये कर दिया गया है।
ओवर स्पीडिंग पर 1000 से 5000 रुपये का चालान
ओवर स्पीडिंग पर पहले 400 रुपये का चालान काटा जाता था, जो अब 1000 से 2000 रुपये कर दिया गया है। डेंजरस ड्राइविंग पर पहले 1000 रुपये का जुर्माना था, जिसे अब 1000 से 5000 तक कर दिया गया है। ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर पहले जुर्माना 1000 रुपये था, जिसे अब 1000 रुपये से 5000 रुपये तक कर दिया गया है।
गलत दिशा में वाहन चलाने पर 5000 तक जुर्माना
रॉंग साइड गाड़ी चलाने पर पहले 1100 रुपये का दंड था, जो अब 5,000 तक बढ़ा दिया गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 2000 रुपये थे, जो अब 10 हजार रुपये कर दिया गया है। रेड लाइट जम्प करने पर पहले जुर्माना पहले 100 रुपये था, जो अब पहली बार पकड़े जाने पर 1000 से 5000 रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 से 10 हजार रुपये कर दिया गया है।
इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर 10 हजार का जुर्माना
सीट बैल्ट न लगाने पर पहले जुर्माना 100 रुपये था, जो अब एक हजार रुपये कर दिया गया है। मोटर व्हिकल एक्ट में एक नया चालान शामिल किया गया है, जिसमे इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर 10 हजार जुर्माना है। इमरजेंसी वाहनों में एम्बुलेंस, फायर बिर्गेड और दूसरे इमरजेंसी वाहन शामिल है। इन नियमों के बारे में दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को पूरी तरह तैयार रहने के लिए भी गाइड किया है।